हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाया गया अतिक्रमण*

बेलागंज।पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बेलागंज में शनिवार को एनएच22फोरलेन किनारे अतिक्रमण हटाया गया। पटना हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने को लेकर बेलागंज के खनेटा और सिलौंजा में सड़क किनारे अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया है।मालूम हो कि हाईकोर्ट ने पटना-गया-डोभी एनएच22फोरलेन निर्माण में हो रहे देरी पर नाराजगी जताते हुए गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले सड़क के दो लेन चालू करने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर  शनिवार को बेलागंज सीओ गजानन मेहता,एनएचएआई के अधिकारियों, अभियंताओं और थाना पुलिस की देखरेख में खनेटा और सिलौंजा में चिह्नित स्थानों को कब्जा मुक्त कराया गया।सीओ गजानन मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट और जिला प्रशासन के निर्देश पर क्षेत्र के खनेटा और सिलौंजा में सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले चिह्नित स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

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