इनका भी होगा अपना एक कार्यालय, नगर निगम देगी सारी व्यवस्था, सरकार ने दिया निर्देश
देवब्रत मंडल
गया।राजेश कुमार तिवारी, सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक आदेश जारी कर गया नगर निगम के आयुक्त को सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में कहा गया है कि विभागीय पत्रांक-1814 दिनांक- 07.06.2024 द्वारा नगर निकायों में कार्यरत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों को कार्यान्वित कराने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। इसी क्रम में नगर निकायों में स्वच्छता से संबंधित कार्यों को कार्यान्वित कराने, अनुश्रवण के लिए सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी हेतु सुविधा प्रदान करने एवं दिशा निर्देश दिया जा रहा है।
1. सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी निकाय स्तर पर स्वच्छता कार्यों के नोडल पदाधिकारी है। इसलिए कार्यालय में इनके बैठने हेतु कमरा / केबिन, कार्यालय उपयोग हेतु टेबल, कुर्सी, आलमीरा, कम्प्यूटर (डेस्कटॉप), प्रिन्टर, वेव कैमरा, इंटरनेट एवं नियमित उपयोग में आने वाले सामग्री की व्यवस्था संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का आकस्मिक एवं विशेष अवकाश नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जबकि अन्य प्रकार के अवकाश/अनापत्ति प्रमाण-पत्र या अनुभव प्रमाण-पत्र आदि हेतु आवेदन संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा से विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
3. नगर निकायों में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों के नोडल पदाधिकारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी होते है। इसलिए स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित / संपादित किये जा रहे विभिन्न कार्यों यथा स्वच्छता से संबंधित निर्माण, फोगिंग, सफाई कार्यों में प्रयुक्त एजेंसी, दैनिक मानव बल, सफाई वाहनों के मरम्मति आदि के विपत्रों के भुगतान, स्वच्छता कार्यों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के क्रय से संबंधित संचिका सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों के माध्यम से उपस्थापित किया जायेगा।
4. सहायक लोक स्वच्छत्ता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों द्वारा उपस्थिति पंजी पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज किया जायेगा।
5. सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन उनके द्वारा निदेशित कार्य को करेंगे एवं उन्हें प्रतिवेदित करेंगे।