90 लाख से अधिक की समझौता राशि तय।
15 साल पुराने आपराधिक विवाद का भी हुआ समाधान
शेरघाटी। बिहार विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदन किशोर कौशिक के आदेशानुसार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम लवकुश कुमार के नेतृत्व में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए शेरघाटी में दो बेंच गठित की गई। बेंच संख्या 22 में एसीजेएम प्रथम प्रीति कुमारी एवं पैनल अधिवक्ता विजय कुमार तथा बेंच संख्या 23 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट शबनम जवी एवं पैनल अधिवक्ता सुधीर कुमार शामिल रहे। बेंच के न्यायिक पदाधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया।
लोक अदालत में कुल 122 सुलहनीय मामलों के साथ 274 बैंक ऋण वादों का निपटारा किया गया। बैंक मामलों में 90 लाख 29 हजार 716 रुपये की समझौता राशि तय की गई। इस प्रकार कुल 396 वादों का निष्पादन हुआ। स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक सहित विभिन्न विभागों ने भाग लिया।
इस दौरान एसीजेएम प्रथम कोर्ट में लंबित वाद संख्या 263/11, मो. बिहारी बनाम राजेश यादव के बीच 15 वर्ष पुराने आपराधिक विवाद का भी समाधान किया गया। आयोजन को सफल बनाने में बेंच क्लर्क शशि रंजन, पारसमणि तथा पीएलवी दानिश अहमद और दीपक कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
