शेरघाटी। बाराचट्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को एक कंटेनर एवं तीन मोबाईल फोन सहित 1953.51 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में शेरघाटी डीएसपी शैलेन्द्र सिंह ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय शेरघाटी में शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 10 जनवरी दिन शुक्रवार को बाराचट्टी थाना की पुलिस को मद्यनिषेध इकाई बिहार पटना से गुप्त सूचना मिली की एक कंटेनर में भारी मात्रा में शराब लोड है। जो झारखण्ड से बाराचट्टी थाना क्षेत्र की ओर आ रहा है।
बाराचट्टी थाना अध्यक्ष ने उक्त सूचना के सत्यापन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक गया को अवगत कराते हुए थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे टू पर ग्राम-भलुआचट्टी के पास पुलिस ने वाहन जॉच प्रारंभ किया। एक कंटेनर गाड़ी पुलिस चेकिंग को देखकर तेज गति से भागने का प्रयास करने लगा जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से वाहन चालक एवं उपचालक को पकड़ा गया।
पकड़ाये दोनो व्यक्ति का विधिवत तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में चालक पप्पू चौधरी के पॉकेट से एक स्मार्ट फोन एवं तीन हजार रुपया नगद राशि तथा उपचालक मोहन लाल के पॉकेट से दो स्मार्ट फोन बरामद किया गया।
तत्पश्चात् कंटेनर निबंध संख्या-एच आर 39 एफ 6222 का विधिवत तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में कंटेनर के तहखाने (अदृश्य रूप से बनाए गए बॉक्स) से पुलिस ने विदेशी शराब के 198 कार्टून एवं प्रत्येक कार्टून में 750ml का 12 बोतल कुल 2376 बोतल मात्रा 1782 लीटर, और प्लास्टिक के बोरा में 750ml का 23 बोतल मात्रा 17.25 लीटर,का 11 कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 180ml का 48 बोतल कुल 528 बोतल मात्रा 95.04 लीटर, प्लास्टिक के बोरा में 180 ml का 329 बोतल मात्रा 59.22 लीटर कुल मात्रा-1953.51 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजस्थान राज्य के बाडमेर जिला अंतर्गत सिणधरी थाना क्षेत्र के मदियावास होडू निवासी पप्पू चौधरी, और मोहन लाल के रूप में किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के निर्देशन में गया पुलिस के द्वारा जिला में अवैध शराब के सेवन निर्माण, बिक्री,भंडारण,परिवहन तथा इस कारोबार में संलिप्त तस्करों/ माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष सर्च अभियान चालाया जा रहा है। वाहन एवं दोनों अभियुक्त के खिलाफ बाराचट्टी थाने में मामला दर्ज किया गया है जिसका कांड संख्या 18/25,धारा-30(a)/41 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम-2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।