गयाजी । जिला के अन्तर्गत ठंढ का मौसम एवं कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की संभावना है।
जिला दण्डाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत *गया जिला के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित) निजी विद्यालयों / निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 31.12.2025 तक प्रतिबंध किये हैं।* वर्ग 9 एवं 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। सरकारी आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
उपर्युक्त आदेश गया जिला में दिनांक 29.12.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगा।












