यात्रा टूर ट्रैवल को कोरोना काल के 2.5 करोड़ वापस करने के निर्देश

नई दिल्ली ।कोरोना काल से उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपये वापस न करने को लेकर यात्रा दूर और ट्रैवल के मामले पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने संज्ञान लिया है। कंपनी से लोगों को तुरंत प्रभाव से करीब 2.5 करोड़ बकाया चुकाने के लिए कहा गया है। यह वह धनराशि है, जो कंपनी ने महामारी के दौरान रद्द किए गए सभी हवाई टिकटों के रिफंड के एवज में अब तक उपभोक्ताओं को नहीं चुकाई है। सीसीपीए ने शिकायत का निस्तारण करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एक अक्तूबर 2020 को ही इस संबंध में निर्देश दिया था।

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