उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड पर लगाई गई रोक के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक!
यूपी के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत
फिलहाल 2004 के कानून के तहत पढ़ाई चलती रहेगी। मालूम हों की मदरसों में पढ़ाई पर पिछले दिनों रोक लगा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
ऐक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय प्रथम दृष्टया सही नहीं हैं। कोर्ट ने कहा
ये कहना सही नहीं कि
ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है ।
हाईकोर्ट ने 2004 के ऐक्ट को असंवैधानिक करार दिया था ।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 17 लाख छात्र-छात्राओं के लिए यह राहत भरी खबर है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता एम एस फरीदी ने कहा कि अब मदरसा बोर्ड के छात्र-छात्राएं पहले की भांति शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ समाजसेवी एवं मानवाधिकार्जन निगरानी समिति के सदस्य सचिव डॉक्टर इफ्तेखार अहमद कुरैशी ने बताया की कानून
सबके लिए बराबर है।मदरसा
संचालक नियमों का पालन करते
हुए बोर्ड के दिशा निर्देशों को सामने
रखकर पठन-पाटन कार्य सुचारू
रूप से करते रहें।